लव जिहाद : अंकित बन फैज ने नाबालिग हिन्दू युवती से किया बलात्कार, मतांतरण का बना रहा है दबाव

कानपुर. शहर में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। 16 मई को बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ एक नाबालिग हिन्दू युवती ने पुलिस आयुक्त के सामने पेश होकर आरोप लगाया कि मुस्लिम युवक ने अंकित नाम रखकर उससे इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और धोखे से कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ बलात्कार किया वा उसका वीडियो भी बना लिया। अब वो उसी वीडियो को प्रचारित कर मतांतरण और निकाह का दबाव बना रहा है। पुलिस आयुक्त ने मामले का संज्ञान लिया और काकादेव थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है।

पीड़िता 17 वर्षीय नाबालिग हिन्दू युवती के पिता का देहांत वर्ष 2015 में हो चुका है। पिता की मृत्यु के बाद मां भी उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी। अब वो किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रही है। पीड़िता के अनुसार अप्रैल 2023 में इंस्टाग्राम पर अंकित ठाकुर नाम से बनी प्रोफाइल वाले व्यक्ति से उसकी दोस्ती हो गई। जिसका असली नाम फैज है। अच्छी दोस्ती होने के बाद इस मुस्लिम युवक ने उसे बेकनगंज बुलाया। जब वह पहुंची तो फैज ने उसे कार से हुक्का बार ले जाने के दौरान कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। मुस्लिम युवक ने उसके साथ बलात्कार कर इसका वीडियो भी अपने साथियों की सहायता से बना लिया। फैज ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया। अब वह उसके ऊपर मतांतरण और निकाह का दबाव बना रहा है।

कई और हिन्दू लड़कियां भी हो चुकी हैं फैज का शिकार

पीड़िता का दावा है कि फैज उसके अलावा अब तक कई हिन्दू लड़कियों को बहला-फुसलाकर उनके घरों से भागकर ला चुका है। वह इन सभी हिन्दू लड़कियों का मतांतरण करवा चुका है। इनमें से एक एक महिला आगरा की तथा एक अन्य लड़की कानपुर की ही है। तीसरी एक और लड़की पर वो लगातार मतांतरण का दबाव बना रहा था। अभी तक की पुलिस जांच में दूसरी लड़कियों के सम्बन्ध में किये गए पीड़िता के दावों की पुष्टि नहीं हो पाई थी।

शातिर अपराधी है फैज

कानपुर पुलिस के अनुसार फैज पर वर्ष 2022 में चमनगंज थाने में हत्या के प्रयास का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें उसके साथ ही कुख्यात शानू लफ्फाज, आसिफ राउनी सहित छह को आरोपित बनाया गया था। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या फैज अन्य किसी अपराध में भी शामिल रह चुका है। डीसीपी सेंट्रल आरएस गौतम ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस आयुक्त के निर्देश पर काकादेव थाने में नाबालिग को चोट पहुंचाने, यौन शोषण, मतांतरण, पाक्सो एक्ट, नशा देने, दुष्कर्म, धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

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